देहरादून : प्रदेश सरकार ने इस बार एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के बाद से एसओपी तीन बार संशोधित की है। इससे पहले 6 जून (रविवार) को एसओपी जारी की गई थी। और फिर 7 जून (सोमवार) को भी संशोधित एसओपी जारी की गई थी। इसके बाद मुख्य सचिव द्वारा आज अभी कुछ देर पहले जारी संशोधित एसओपी के अनुसार राज्य में अब दुकानें 09 जून, 11 जून तथा 14 जून (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का अंतर राज्य आवागमन 100% कैपेसिटी के साथ होगा। देखें नई संशोधित एसओपी।
- दुकानें 09 जून, 11 जून तथा 14 जून (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
- कोविड-19 अवधि में दिनांक 12 एव 13 जून 2021 शनिवार एवं रविवार को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मार्केट एवं मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी मालवाहक वाहनों अथवा खाली को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
- सार्वजनिक परिवहन का अंतर राज्य आवागमन 100% कैपेसिटी के साथ राज्य परिवहन निगम द्वारा जारी SOP के अधीन जारी रहेगा सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी।
- आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- होटल रेस्टोरेंट्स, भोजनालय और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
- होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषेध रहेगा, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों यात्रियों की सुविधा हेतु पैकिंग कर दिए जाने की अनुमति होगी।
- इकॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अमेजॉन फ्लिपकार्ट ब्लू डार्ट डीटीडीसी मिंत्रा आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी होम डिलीवरी की अनुमति है।
- राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान कंपनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किए गए वैद्य परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
- खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया दूरसंचार सेवाएं।
- पेट्रोल पंप और बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयां और सेवाएं।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
- कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं।
- प्रबंधन सेवाएं क्वॉरेंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चयनित किए गए प्रतिष्ठान।
- उपरोक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
इसके अलावा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 6 जून 2021 में दिए गए शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। जिनमे से कुछ निम्नलिखित हैं
- पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
- विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।