नैनीताल : उत्तर प्रदेश की ही तरह अब उत्तराखंड में भी शिक्षक बनने के लिए टीईटी क्वालीफाई करना अनिवार्य है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के संबंध में पारित आदेश का हवाला देते हुए साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में शिक्षक बनने के लिए टीईटी क्वालीफाई करना अनिवार्य है। कोर्ट ने शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र पद पर समायोजन के विरोध में दायर सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के 200 से ज्यादा सिर्फ स्नातक पास शिक्षा आचार्यों का शिक्षक बनने का सपना टूट गया है। बतादें कि 2010 में शासन ने स्नातक पास शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र पद पर प्रमोशन के लिए प्रशिक्षण पर भेजने के निर्देश दिए थे। पूर्व में सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने भी सरकार को विचार करने के निर्देश दिए थे। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना टीईटी पास शिक्षक नहीं बनाए जा सकते। इस आधार पर उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।