देहरादून: उत्तराखंड में भी अब कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अब 50 के बजाए 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन करने का फैसला लिया है।
एसओपी के अनुसार राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी।
वहीं, निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।
अंतर्राज्यीय एवं अंतरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
इन बातों का रखना होगा ध्यान :
- यात्रा शुरू करने और समाप्त करने पर वाहन का पूर्ण सेनेटाइजशन करना अनिवार्य होगा।
- यात्रियों के लिए फेसमास्क अनिवार्य होगा, ड्राइवर और परिचालक को मास्क और दस्ताने भी पहनने होंगे।
- वाहन तय स्टापेज पर ही रुकेंगे। ड्राईवर कंडक्टर मनमाने तरीके से वाहन को रास्ते में नहीं रोक सकते।
- होलसेलर-रिटेलर दुकानों के गोदामों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही सामान लोड़ करने और उतारने की छूट।