नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वरा 21 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक 40 दिनों का कर दिया गया था। लॉकडाउन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए 20 अप्रैल से जरूरी गतिविधियों और सर्विसेज की सप्लाई में कुछ ढील देने का फैसला किया था। परन्तु देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। जिसमे 20 अप्रैल से कुछ अवश्यक (असेंशल सर्विसेज) सामान/सेवाओं में शर्तों के साथ छूट देने का निर्णय लिया गया है।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी है, जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाली ऐक्टिविटीज में हेल्थकेयर, कृषि, हॉर्टिकल्टर, मछलीपालन और पशुपालन शामिल हैं। यह छूट केवल उन्ही इलाकों में मिलेगी जो इलाके कंटेनमेंट जोन्स (कोरोना हॉटस्पॉट) नहीं हैं।
लॉकडाउन में इन सर्विसेज और ऐक्टिविटीज को मिलेगी छूट
- लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक: गृह मंत्रालय (MHA).
- मोबाइल, टीवी फ्रिज, ऐसे गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलिवरी अब नहीं हो सकेगी.
- स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें AYUSH सेवाएं फँक्शनल रहेंगी।
- सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्टर गतिविधियां की जा सकेंगी।
- मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों (मरीन या इनलैंड) का संचालन किया जा सकेगा।
- चाय, कॉफी, रबड़ आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए 50 फीसदी वर्करों के साथ काम की इजाजत।
- पशुपालन किया जा सकेगा।
- वित्तीय क्षेत्र का कामकाज जारी रहेगा।
- सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा।
- पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट
- सामान की ढुलाई का काम चलता रहेगा।
- मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत। लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा काम।
- जरूरी सामान की सप्लाई को छूट
- कमर्शल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट
- इंडस्ट्रीज/औद्योगिक इकाइयां (सरकारी व निजी) को काम की इजाजत।
- कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए जा सकेंगे।
- मेडिकल व वेटिनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट वीइकल का इस्तामल किया जा सकेगा। इसके अलावा, जो लोग छूट प्राप्त कैटिगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाजत होगी।
- केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे।
- कई जगहों पर काम शुरू होगा लेकिन 50 फीसदी वर्करों के साथ काम की इजाजत.
Here is a list of what will remain open all over India with effect from 20th April 2020.
This will NOT be applicable in the containment zones.
Let us all fight together against #Covid19#IndiaFightsCorona#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/d1EG0CMEOa
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 18, 2020
#IndiaFightsCorona
Supply of non-essential goods by e-commerce companies to remain prohibited during #Lockdown2 to fight #COVID19. pic.twitter.com/6Jdvuzw6VJ— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 19, 2020