Weekend Curfew in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी गैर-जरूरी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश के अनुसार शहर के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) लागू करना होगा। जबकि निजी कार्यालय वीकेंड पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे।
बता दें कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत यलो अलर्ट पहले से ही लागू है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, जिम और सिनेमाघरों को बंद करने सहित अन्य प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू को मिलाकर देखें तो दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी कामों और लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी है।
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमणों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली में 4,099 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6।46 फीसदी हो गई है। वीकेंड कर्फ्यू का फैसला DDMA द्वारा आज बुलाई गई बैठक के बाद लिया गया है।
दिल्ली में लागू किए गए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में तकरीबन 10 हजार एक्टिव केस हैं। अस्पताल में तकरीबन 350 लोग भर्ती हैं। इसमें से 124 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर ही अस्पताल मे जाएं। सिसोदिया ने कहा कि आज DDMA की बैठक में निर्णय लिया गया कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी वर्क फ्रोम होम या ऑनलाइन मोड में काम करें। वहीं, प्राइवेट सेक्टर में 50 फीसदी की क्षमता से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि बसों और मेट्रो में 50 प्रतिशत सीट क्षमता होने के चलते लंबी लाइनें लग रही थीं जिससे ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेड होने का खतरा वहां से बढ़ गया था। इसी के चलते फैसला लिया गया है कि बसें और मेट्रो अब पूरी क्षमता के साथ चलेंगी लेकिन बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मास्क को हर हाल में अनिवार्य बनाया जाएगा। वहीं, उन्होंने कहा कि खाने, मेडिकल और इमरजेंसी जैसे जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी।
क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा?
- पूरी दिल्ली में हर शनिवार और रविवार को दिन में भी कर्फ्यू लागू रहेगा। हर रात 11 बजे से 5 बजे की नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है।
- शनिवार-रविवार को गैर-जरूरी काम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य कामों से घर से निकलने की अनुमति होगी।
- अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तरों के सरकारी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।
- बसों और मेट्रो में एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने का फैसला वापस ले लिया गया। अब हर सीट पर यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। यानी, दिल्ली में मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी।
- प्राइवेट दफ्तरों में क्षमता की आधी संख्या में ही कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा।
- अनिवार्य सेवाओं पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इनमें अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पुलिस, अग्निशामक और आपातकालीन सेवाएं शामिल होंगी।
- जिला प्रशासन, सैलरी और अकाउंट ऑफिस, बिजली-पानी और साफ-सफाई से संबंधित काम प्रतिबंधित नहीं होंगे।
- रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर पाबंदी नहीं होगी।
DDMA has decided to impose a curfew in Delhi on Saturdays and Sundays to curb COVID surge. All govt officials except for those engaged in essential services will work from home. 50% workforce of private offices will work from home: Delhi Deputy CM Manish Sisodia https://t.co/AhRHujg6BF pic.twitter.com/PM47VVE5kG
— ANI (@ANI) January 4, 2022