नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने बृहस्पतिवार को छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी में छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया। इसके अलावा कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने छोटे कारोबारियों को जीएसटी में राहत देते हुये छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के कारोबारियों के लिए छूट सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि इन कारोबारियों को हर तीन महीने पर टैक्स जमा करना होगा। वहीं सेवा देने वाले कारोबारियों को साल में केवल एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा।
बता दें कि अभी 20 लाख रुपए तक का कारोबार करने वालों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं था अब इसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम की सीमा को भी बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी है। बता दें कि कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1.5 करोड़ रुपये करने को मंजूरी अब मिल गई है। अब 1.5 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।
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