जेब पर पड़ेगा असर

आज मार्च महीने की आखिरी तारीख है। कल से अप्रैल शुरू होने जा रहा है। वैसे फर्स्ट अप्रैल को  अप्रैल फूल भी मनाया जाता है। लेकिन कल से ही वित्त महीने की भी शुरुआत होगी। इसी के साथ कई बदलाव भी होने जा रहे हैं। जिसका असर सीधा आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। इन बदलावों में पीएफ, जीएसटी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड, वाहनों के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, दवाइयां और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नियम शामिल हैं। इसलिए इन बदलावों का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इनके बारे में।

  1. प्रॉविडेंट फंड में यह हो जाएंगे नियम

प्रॉविडेंट फंड जिन कर्मचारियों ने यह पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में छूट वाला योगदान, तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा, जो टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए रहेगी।

2. वाहनों के बढ़ेंगे दाम

ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल रेंज के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है। कंपनी कीमत में 2 से 2.5 फीसदी तक की वृद्धि करने जा रही है। नए दाम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। यह बढ़ोत्तरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के आधार पर होगी। धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ अन्य कच्चे माल की उच्च लागत बढ़ने से वाहनों की कीमत प्रभावित होगी।

3. जीएसटी का बदलेगा नया नियम

जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर की सीमा पहले की तय सीमा से कम हो गई है। एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। अब नए वित्त वर्ष से 20 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को इस दायरे में लाया जा रहा है।

4. वर्चुअल करेंसी पर भी होंगे नियम लागू

क्रिप्टोकरंसी: वर्चुअल करेंसी पर भी 1 अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करंसी बेचने पर फायदा होता है, तो उसे टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस भी काटा जाएगा।

5. दवा के दाम भी बढ़ेंगे

दवाएं: नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थकेयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी।

6. पैन को आधार से लिंक करने पर पेनल्टी लगेगी

पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पैनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

7. नेशनल हाईवे पर सफर भी महंगा होगा

सफर करना हुआ महंगा: नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा होने वाला है। आज यानी गुरुवार रात 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की ।

8. म्यूचुअल फंड में निवेश में बदलाव

म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ा नियम भी बदलेगा। अब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पेमेंट चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी और फिजिकल माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से चेक, डीडी, आदि के जरिए पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। आपको सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग से ही पेमेंट कर पाएंगे।