उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते को देखते हुए प्रशासन ने राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल जिलों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 6 मई की सुबह पांच बजे तक कि लिए बढ़ा दिया है। इन सभी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू 27 अप्रैल से लागू किया गया था।
आदेश के अनुसार, दुकानों के खुलने का समय दो बजे से घटाकर 12 बजे तक कर दिया गया है। अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें केवल दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। इससे पहले आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी, मगर ताजा आदेश में इस समय सीमा को घटाकर दोपहर 12 बजे कर दिया गया है। अन्य राज्यों से आने वालों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा और इसके अलावा 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी।
इन क्षेत्रों में लागू रहेगा कर्फ्यू
रविवार को जारी आदेश के अनुसार देहरादून में दून नगर निगम व ऋषिकेश नगर निगम समेत गढ़ी कैंट व क्लेमेनटाउन कैंट बोर्ड, विकासनगर नगर पालिका, हरबर्टपुर नगर पालिका, डोईवाला नगर पालिका व मसूरी पालिका में कोविड कर्फ्यू आगामी 6 मई तक जारी रहेगा। वहीं, हरिद्वार नगर निगम, रुड़की नगर निगम, कोटद्वार नगर निगम, पौड़ी पालिका, स्वर्गाश्रम पालिका, श्रीनगर पालिका, टिहरी नगर पालिका के अलावा संपूर्ण ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक को छोड़कर सभी जगह कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।