Dhami government passed 20 important proposals in cabinet meeting

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिल गई। जिसके बाद अब प्रदेश में देशी-विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में शराब तस्करी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। देश में नई आबकारी नीति एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। बैठक में तीन प्रस्ताव आए। इसमें पहला प्रस्ताव कोसी और गोला नदी में चलने वाले वाहनों के फिटनेस शुल्क को लेकर था। दूसरा प्रस्ताव एकल आवास के नक्शों के पास करने का था। जबकि तीसरा आबकारी नीति का था। तीनों प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय

आबकारी नीति को मंजूरी

सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए चार हजार करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसके मद्देनजर आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ताकि तय राजस्व के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। शराब में उत्तर प्रदेश से होने वाली तस्करी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शराब की कीमतों के 150 से 200 रुपए के अंतर को कम कर ₹ 20 किया गया है। ताकि शराब तस्करी पर पाबंदी लगाई जा सके एवं राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। हालाँकि अब भी यूपी से करीब 20 रुपये महंगी ही रहेगी शराब की बोतल। वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य को 4000 करोड़ रखा गया है। सरकार ने शराब पर गोवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेलकूद के प्रोत्साहन को प्रत्येक विषय के लिए एक रुपये के हिसाब से प्रति बोतल तीन रुपये सेस लगाने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट ने नई दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। शराब को सस्ती करने के लिए मिनिमम गारंटी ड्यूटी (एमजीडी) में कमी का निर्णय लिया गया है। वहीं, नीति के तहत सरकार ने आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चार हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया है।

नक्शे पास कराने की प्रक्रिया आसान

उत्तराखंड में एकल आवास के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया आसान हुई। नक्शे के लिए एफिडेविट के साथ कर सकते हैं आवेदन। सात दिन के भीतर अगर प्राधिकरण ने आपत्ति ना लगाई तो शुरू कर सकते हैं भवन निर्माण। राज्य सरकार द्वारा सरलीकारण की दिशा में उठाए गए कदम के अंतर्गत आवास विभाग के तहत यदि किसी को अप्रूव्ड लेआउट एरिया में एकल घर बनाना हो तो वह सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर घर का नक्शा विकास प्राधिकरण में जमा कराएगा। 7 दिन में नक्शे में आपत्ति नहीं जताए जाने की स्थिति में नक्शे को पास माना जाएगा और वह अपना घर बनाना शुरु कर सकेगा।

वाहनों का फिटनेस शुल्क

इसके तहत एक साल तक वाहनों की फिटनेस के लिए पुराना शुल्क लिया जाएगा। एक साल बाद वाहनों की फिटनेस के लिए नया शुल्क लागू होगा। गौला, नंधौर और कोसी में ट्रांसपोर्टर की मांग पर बढ़ाए गए फिटनेस चार्जेस को अगले 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। एक साल के बाद बढ़े हुए चार्जेज लगेंगे। इस संबध में पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिए गए थे जिसे आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई।