Junior-High-School-shikshak sangathan

पौड़ी गढ़वाल :  कोरोना वायरस संक्रमण के को फैलने से रोकने के लिए करीब दो महीने से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में भी स्कूल/ कॉलेजों से लेकर सभी शिक्षण संस्थान बीते 14 मार्च 2020 से बंद है। इसबीच प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों एंव एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन करने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने हेतु राज्य के विद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तथा संबंधित विद्यालय के एक शिक्षक/शिक्षिका को ग्राम पंचायत सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जो दैनिक रूप से क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों पर नजर रखेंगे, साथ ही जनसामान्य में कोरोना (COVID-19) के प्रति जागरूकता फैलायेंगे। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान जनपद के शिक्षकों को ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश जारी किया गया है। परन्तु इस कार्य में शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्मुख कई व्यावहारिक कठिनाईयां आ रही हैं। कोरोना (covid-19) ड्यूटी में शिक्षकों के सम्मुख आ रही समस्याओं को लेकर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन पौड़ी शाखा के पदाधिकारियों द्वारा जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा गया।ज्ञापन में मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक संख्या 452-54 विविध/ 2020- 21 दिनांक 17 मई 2020 के अनुपालन में जनपद समस्त प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का कोरोना वारियर्स के रूप में क्वॉरनटाइन सेंट्रल में तैनाती की जा सकती है। इसलिए सभी अध्यापक अपने अपने कार्यस्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें एवं अनुपस्थिति की स्थिति में स्वयं संस्था अध्यक्ष एवं अध्यापक उत्तरदायी होंगे का आदेश जारी किया गया है ।उक्त के संबंध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जनपद पौड़ी गढ़वाल आपसे निवेदन करता है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है इस महामारी से निपटने के लिए सभी शिक्षक सरकार, शासन और विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर  काम करने के लिए तैयार है लेकिन भारत सरकार के गाइडलाइन एवं उत्तराखंड सरकार के गाइडलाइन कोविड-19 के  अनुसार रेड जोन/ ऑरेंज जोन एवं अन्य राज्यों से ग्रीन जोन में जाने पर 14 दिन का होम क्वारनटाइन किया जाना आवश्यक होगा। जिलाधिकारी गढ़वाल के आदेश पत्रांक  85 वै०आधि०/ 2020 कोविड-19/ दिनांक 4 मई 2020 के आदेशानुसार विभिन्न राज्यों एव जनपदों से आने वाले व्यक्तियों को क्वॉरनटाइन में रहने का आदेश दिया गया है जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई शिक्षक जनपद से बाहर अपने जनपद में है तो उनके वापस आने की स्थिति में उन्हें भी नियमानुसार 14 दिन होम क्वॉरनटाइन में रहना होगा। उक्त के दृष्टिगत इन शिक्षकों के स्थान पर क्षेत्र एवं विकास खण्ड में वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों प्रांरभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से तैनाती करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी /खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया जाता है के आदेश दिए गए थे। महोदय वर्तमान समय में भी बहुत सारे शिक्षक देहरादून, (आरेंज जोन) हरिद्वार (रेड जोन), उधम सिंह नगर (आरेंज जोन) व अन्य राज्यों में अपने घरों में है। शिक्षकों के नाम एवं कार्यस्थल के नाम से आदेश न होने के कारण उनके सम्मुख पास बनाने में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि शिक्षकों के पास विभाग में कार्यरत का कोई आईडी नही होता है। जिसे वह पास बनाने में प्रयोग कर सके। और न ही उत्तराखंड के अन्दर कोई भी परिवहन की सुविधाएं वर्तमान समय में उपलब्ध है।

उत्तराखंड सरकार के आदेशानुसार प्रवासी व्यक्तियो की सूचना हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को नियुक्त किया गया है ग्राम प्रधानों के द्वारा ही गांव में पहुंचने वाले प्रवासियों की सूचना देने का आदेश किया गया है। शासनादेश के आदेशानुसार 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के मां एवं 55 वर्ष से अधिक आयु वाले शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए। अपने कार्यस्थल से अधिक दूर तैनाती की गई है ऐसे शिक्षकों को अपने कार्यस्थल के समीप तैनाती प्रदान की जाय एवं शिक्षकों को आवागमन हेतु पास जारी किया जाय। शिक्षकों को भी कोरोना वारियर्स के समान जैसे मास्क सेनिटाइजर, दस्ताने, पीपीई किट एवं बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराये जायें। ज्ञापन में आगे कहा है कि अन्य जनपदों से आने वाले शिक्षक कोरोना वारियर्स न होकर कहीं कोरोना कैरियर न हो जाय उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

कुंवर सिंह राणा जिला अध्यक्ष, मुकेश काला जिला मंत्री, ब्लाक अध्यक्ष खिर्सू चन्द्रमोहन बिष्ट जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन जनपद पौड़ी गढ़वाल।