Chardham Yatra 2021 : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू को लेकर आज सुबह संशोधित एसओपी जारी कर दी है। जिसमे आगामी एक जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को जारी एसओपी में सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की रोक के बावजूद चारधाम यात्रा एक जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया था। सरकार ने पहले चरण में बदरीनाथ की यात्रा चमोली जिले के लोगों के लिए, केदारनाथ की रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा उत्तरकाशी जिले के लोगों के लिए सशर्त खोलने का निर्णय लिया था। इसमें यात्रियों के कोविड जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी। जबकि दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई से होनी तय की गई थी।
इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने सरकार के सभी तर्कों को सिरे से ख़ारिज करते हुए एक जुलाई से चार धाम यात्रा कराने के कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी थी। अब उसी के अनुपालन में संशोधित एसओपी जारी की गई है।
संशोधित SOP
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं।
- आगामी एक जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 29.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 06.07.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
- इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
- कोविड कर्फ्यू के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2nd Dose) हेतु आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन/ Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
- COVID 19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR/ TrueNat/CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
- शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
- समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
- समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
- राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिज़र्व चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु खोले जायेंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पृथक से जारी की जायेगी।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पंजीकरण किया जाना होगा।
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों को आपने गांव में 7 दिन के आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा।
- विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।
- कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
- राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई होगी।
- उच्च न्यायालय के 28 जून 2021 के आदेश के अनुपालन में चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। अर्थात आगामी एक जुलाई 2021 से प्रस्तावित चारधाम यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी।
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