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उत्तराखंड : अब मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे मकान मालिक, विधानसभा में पास हुआ किरायेदारी अधिनियम 2021

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Uttarakhand Tenancy Act 2021 : आमतौर पर देखने में आता है कि मकान मालिक और किरायेदारों के बीच किराया बढ़ाने को लेकर झगड़े होते रहते हैं. इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार किरायेदारी अधिनियम  2021 लेकर आई है। केंद्रीय आदर्श किरायेदारी अधिनियम 2021 की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किरायेदारी अधिनियम 2021 विधानसभा से पास हो गया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी।

इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद मालिक और किरायेदारों के आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे। वहीं किरायेदार और मकान मालिकों के हित भी सुरक्षित हो जाएंगे। मकान मालिक अब अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं, किराए की अवधि पूरी होने के बाद नियमानुसार किरायेदार को मकान खाली करना होगा।

मकान मालिक व किरायेदार के बीच लिखित रूप से अनुबंध होगा और सहमति से ही किराया तय किया जाएगा। अधिनियम के हिसाब से मकान की पुताई से लेकर बिजली की वायरिंग, स्विच बोर्ड, पानी का नल ठीक करने आदि के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे मकान मालिक व किरायेदार के बीच किसी तरह का विवाद नहीं रहेगा। इस कानून के लागू होने के बाद अब मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। किराये से संबंधित विवाद व शिकायतें सिविल न्यायालय में दायर नहीं होंगे। ऐसे मामलों की किराया प्राधिकरण व न्यायालय में सुनवाई की जाएगी।