2000 Note Exchange Last Date Extended: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। RBI द्वारा जारी नए सर्कुलर के मुताबिक अब बैंकों में लोग 2000 के नोट 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले आरबीआई ने इस साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी कर घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलर में वापस लिया जाएगा। इसमें बताया गया था कि 2000 के नोट सभी बैंकों में 30 सितंबर तक बदले जाएंगे। नोट को सर्कुलर में वापस लेने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था। जो आज यानी 30 सितम्बर को खत्म हो रही थी। इससे पहले आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई ने आज एक सर्कुलर जारी किया कि अब 2000 रुपये के नोट को 7 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है।
आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक अब तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट प्रचलन में थे। मई से 29 सितंबर तक बैंकों में लगभग 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट वापस आ गए। अब सिर्फ 0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं।
क्या 7 अक्टूबर के बाद भी बदल सकते हैं नोट?
आरबीआई ने मौजूदा स्थिति के आंकलन के बाद यह फैसला लिया है। 8 अक्टूबर के बाद किसी भी बैंक में नोटों की वापसी नहीं होगी। वहीं, आरबीआई के 19 कार्यालयों में इन नोटों को एक्सचेंज करने की सुविधा जारी रहेगी। जिन लोगों के घर से कार्यालय दूर है वह पोस्ट ऑफिस के जरिये नोट भेज कर उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए आईडी-प्रूफ और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों या दूसरी जांच एजेंसियों के लिए आरबीआइ के कार्यालयों में नोट बदलने की कोई सीमा नहीं होगी।