PMMVY

नोएडा :  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का लाभ पाने के लिए अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान में एक और कदम बढ़ाते हुए इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए लाभार्थियों को www. Pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की ताजा रैंकिंग में जिला गौतमबुद्ध नगर प्रदेश में पांचवें स्थान पर आया है। जिले ने 90 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. दीपक ओहरी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बजाय कोई लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो वह पहले की तरह ब्लाक स्तर पर, संबंधित कार्यालय अथवा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आनलाइन आवेदन के लिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। सीएमओ ने योजना के लाभार्थियों से फर्जी फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कुछ जालसाज योजना के नाम पर फोन कर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी लेकर उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया योजना का कोई भी प्रतिनिधि लाभार्थी से OTP नहीं पूछता है और न ही सवेंदनशील सूचनायें मांगता है, यदि ऐसा होता है तो वह पीएमएमवीवाई प्रतिनिधि नहीं है उसे कोई सूचना न दें। राज्य स्तर से हेल्प लाइन नंबर 7998799804 जारी किया गया है। इस हेल्प लाइन नंबर पर लाभार्थी स्वयं ही कॉल करके योजना के आवेदन संबंधी तथा भुगतान न होने पर आ रही समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक पारस गुप्ता ने बताया ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी जब www. Pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करेंगे तो उनके मोबाइल फोन पर ओटीपी आयेगा, साइट पर ओटीपी डालकर संबंधित फार्म भर कर आवेदन किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक ने बताया कि योजना में 90 प्रतिशत उपलब्थि हासिल कर जिला गौतमबुद्धनगर प्रदेश में पांचवें स्थान पर है। अप्रैल 2020 से 14 दिसम्बर तक 35061 के सापेक्ष 31800 आवेदन किये जा चुके हैं। करीब 69.24 लाख रुपये की धनराशि 14 दिसम्बर तक लाभार्थियों को दी जा चुकी है।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नेपाल सिंह ने बताया योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को तीन किश्तों में 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है, चाहे प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में कराया हो। पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, मां की बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। मां का बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिये। निजी अकाउंट ही मान्य होगा। यदि बच्चे का जन्म हो चुका है तो मां और बच्चे दोनों के टीकाकरण का प्रामाणिक पर्चा होना जरूरी है। उन्होंने बताया पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जाँच होने पर (गर्भावस्था के छह माह बाद) दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं।