Chief Minister Vatsalya Yojana

देहरादून : उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण या अन्य बीमारी से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को प्रति माह तीन हजार रुपये आर्थिक सहायता भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी। लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। योजना के तहत एक मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोरोना या अन्य बीमारी से माता-पिता दोनों की मृत्यु होना, माता- पिता में से किसी एक की कोरोना से मृत्यु होना, बच्चे के माता-पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी हो व उसके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई हो। यह आर्थिक सहायता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का 9 जून 2021 को कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया था। जिसके उपरांत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 जून 2021 को इस योजना का शासनादेश जारी किया जा चुका है। जल्द इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 का उद्देश्य

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ किया गया है जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सकें। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Vatsalya Yojana की वजह से अब प्रदेश के बच्चों को अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।

देहरादून जनपद में लगभग 200 लाभार्थियों की पहचान

इस योजना का लाभ उन सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। जिला देहरादून में ऐसे सभी बच्चों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जिससे कि इन सभी बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। लगभग 200 बच्चों की पहचान पूरे जिले में अब तक की जा चुकी है। इस बात की जानकारी डिस्टिक प्रोबेशन ऑफीसर मीना बिष्ट द्वारा प्रदान की गई है। यह डाटाबेस उपमंडल मैजिस्ट्रेट, बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे अधिकारियों की सहायता से प्राप्त किया जा रहा है। यह सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न ई-मेल एवं कॉल के माध्यम से भी लाभार्थी बच्चों की जानकारी प्रदान की जा रही है।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न मीडिया आउटलेट का सहारा भी लिया गया है। इन मीडिया आउटलेट द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। जिसकी वजह से ऐसे बच्चों की सूचना अधिकारियों तक पहुंच रही है। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर 200 से अधिक ऐसे बच्चों का डाटा एकत्रित कर लिया गया है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से ऐसे सभी बच्चों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील भी की गई है। जिससे कि सभी पात्र बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।

Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई हो।
  • इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
  • इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी।
  • सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का कोटा भी रखा जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत बच्चे की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे के वयस्क होने तक किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
  • इस बात की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला अधिकारी को दी जाएगी।
  • इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 की पात्रता
  • आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई हो।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

इसके लिए लाभार्थी के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, 18 वर्ष से कम का संयुक्त खाता और अधिक का एकल खाता होना चाहिए। आवेदन पत्र महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in व उपजिलाधिकारी तहसीलदार व जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं।