covid-19 new guidelines by MHA

COVID-19 new Guidelines: देशभर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। नई गाइडलाइन्स में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। राज्यों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOP जारी करना और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। लेकिन राज्य अगर लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी। राज्यों की तरफ से बिना केन्द्र सरकार की सलाह-मशविरा के कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं होगी। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं।