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देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने चार जिलों में हफ्ते में दो दिन 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में हफ्ते में दो दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस दौरान इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के साथ ही शराब की दुकानें, उद्योग व निर्माण कार्य संचालित हो सकेंगे, जबकि सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, बाजार, रेस्टोरेंट, बस, विक्रम व अन्य प्राइवेट सेवाएं बंद रहेंगी।

सरकार ने बीते 02 जुलाई को जारी गाइडलाइन में नए प्रविधान शामिल कर शुक्रवार को संशोधित गाइडलाइन जारी की है। जिसके मुताबिक अब राज्य के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर सहित चार सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिलों में हफ्ते में दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, कृषि और निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें, होटल चालू रहेंगे। आम लोग और उनके वाहनों का संचालन, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर सामान की आवाजाही रहेगी। अन्य राज्यों से आने वालों के बारे में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रतिदिन 1500 से ज्यादा लोग राज्य में नहीं आ सकेंगे। इस संख्या में हवाई और रेल से आने वाले यात्रियों को बाहर रखा गया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने पर जोर दिया था। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने देर शाम इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी।

संशोधित गाइडलाइन के अनुसार अन्य राज्यों से किसी भी यात्रा सेवा के जरिए उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर यात्रा से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पंजीकृत अभिलेखों को बॉर्डर चेकपोस्ट पर सत्यापित किया जाएगा।

ऐसे एसिम्पटोमेटिक व्यक्ति जो अधिकृत लैबोरेट्री से कोरोना जांच करा चुके हैं और उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है तो उन्हें बगैर किसी पाबंदी के राज्य में दाखिल होने की अनुमति होगी। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को अपनी कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट इस वेब पोर्टल पर जारी करनी होगी। जिला प्रशासन बॉर्डर चेकपोस्ट पर इन रिपोर्ट का सत्यापन करेगा।

सरकार ने अन्य प्रदेशों से बगैर कोरोना टेस्ट कराए आने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की सीमा 1500 तय कर दी है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी उक्त संख्या से अधिक व्यक्तियों के लिए 50 परमिट जारी कर सकेंगे। इन व्यक्तियों का चेकपोस्ट पर रैंडम कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। जिला प्रशासन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएगा।

चार जिलों में ये सेवाएं संचालित होंगी

दवाई की दुकानें, दूध, सब्जी, राशन व बेकरी की दुकानें, पेट्रोल पंप, आवश्यक सेवाओं के वाहन, औद्योगिक इकाइयों, कृषि कार्य, होटल, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, अन्य प्रांतों से बस, ट्रेन व फ्लाइट से आने लोगों के वाहन को छूट।

ये रहेंगे बंद

सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, बाजार, रेस्टोरेंट, मॉल, सरकारी व प्राइवेट बसें, विक्रम, थ्रीव्हीलर सेवाएं बंद रहेंगी।