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Chardham Yatra 2021 : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चारों धामों के एक जुलाई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने चारधाम में पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करने के निर्देश सरकार के दिए हैं।

बता दें कि राज्य सरकार ने एक जुलाई से तीन जिलों के चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते 25 जून को चारधाम यात्रा संबंधित जिलों के लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया था। एक जुलाई से चमोली जिले के लोग बदरीनाथ धाम, रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कर सकने वाले थे। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सभी तीर्थयात्रियों को आरपीसीआर या एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट जरूर करानी थी।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, अनू पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था तथा चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश व अन्य अधिकारी कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए।

इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के दिए निर्देश। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड कैबिनेट के 25 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को 7 जुलाई तक दोबारा से सपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।