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Unlock 5 Guidelines: केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस, जानिए सिनेमा हॉल से स्कूल, कॉलेज तक क्या-क्या खुलेगा

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Unlock-5 : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइंस जारी की। अनलॉक-5 में 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लैक्स खोलने की मंजूरी दे दी गई है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स में 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं इंटरनैशल कमर्शल फ्लाइटें चलेंगी जिन्हें गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली हुई है। स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।

Unlock 5.0 की नई गाइडलाइंस :

  • 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।
  • सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी।
  • केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
  • बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन (प्रदर्शनियों) की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
  • खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
  • सोशल, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह इजाजत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ इजाजत दे सकते हैं।
  • जिन कमर्शनल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनैशनल कमर्शल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी।
  • केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।