रैगिंग में संलिप्त पाए जाने पर छात्र की डिग्री होगी रद्द

0
414
its-dental-college

ग्रेटर नोएडा:  डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डॉ. अनिल चांदना ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी प्रकार की रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। रैगिंग में संलिप्त पाए जाने पर आरोपी छात्र की डिग्री रद्द कर दी जाएगी। साथ ही जेल भेजे जाने एवं आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है। रैगिंग जैसी किसी भी प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर अंकुश लगाने के लिए काउंसिल द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डॉ. चांदना आईटीएस डेंटल कालेज में बीडीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को सम्बोधित कर रहे थे।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग एक बड़ी समस्या है। सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को देखते हुए शासन, प्रशासन एवं कालेज प्रबंधन द्वारा समय-समय पर छात्रों को जागरूक किया जाता है। डॉ. चांदना का कहना है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, शारीरिक शोषण आदि रैगिंग की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि नव प्रवेशित छात्रों के साथ यदि कोई घटना घटती है तो इसकी शिकायत तुरंत सक्षम अधिकारियों से करनी चाहिए। डॉ. चांदना ने वरिष्ठ छात्रों को सीख देते हुए कहा कि नये छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए तथा उनके अंदर इस बात का विास दिलाना चाहिए कि वे हमेशा उनकी मदद के लिए उनके साथ हैं। इस मौके पर संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. सचित आनंद अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here